80ddb Deduction In Hindi-80DDB कटौती के बारे में जानिए सब कुछ

आज के समय में, स्वास्थ्य बीमा एक आवश्यक खर्च है। लेकिन, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम महंगे हो सकते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80DDB के तहत, करदाता अपने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं। 

इस “80ddb Deduction In Hindi” में हम 80ddb के लाभ,प्रकार और उदहारण के बारे में जानेगे। तो इस ब्लॉग को पूरा पढ़ते रहिये। 

80DDB Deduction (कटौती) क्या है? – 80ddb Deduction In Hindi

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80DDB के तहत, करदाता अपने, अपने माता-पिता या अपने आश्रित बच्चों के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं। 

यह कटौती करदाताओं को अपने स्वास्थ्य बीमा खर्चों पर कर बचत प्रदान करती है। 

80DDB Deduction (कटौती) के लिए पात्रता क्या है?

80DDB कटौती के लिए, करदाता को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

  • वह भारत का निवासी होना चाहिए।
  • वह एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), व्यक्तियों का संघ (AoP) या कंपनी होना चाहिए।
  • वह अपने खुद के, अपने माता-पिता के या अपने आश्रित बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान कर रहा होना चाहिए।

80DDB Deduction (कटौती) की राशि कितनी है?

80DDB कटौती की राशि करदाता द्वारा भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर निर्भर करती है। यदि करदाता 60 वर्ष से कम आयु का है, तो वह भुगतान की गई वास्तविक राशि या 40,000 रुपये में से जो कम हो, उस पर कटौती का दावा कर सकता है। 

यदि करदाता 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, तो वह भुगतान की गई वास्तविक राशि या 1 लाख रुपये में से जो कम हो, उस पर कटौती का दावा कर सकता है।

80DDB Deduction (कटौती) के लिए दावा कैसे करें?

80DDB कटौती का दावा करने के लिए, करदाता को अपने आयकर रिटर्न (ITR) में धारा 80DDB के तहत कटौती का दावा करना होगा। करदाता को कटौती का दावा करने के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का प्रमाण देना होगा

80DDB Deduction (कटौती) के लाभ

80DDB कटौती के निम्नलिखित लाभ हैं:

  • यह करदाताओं को अपने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 40,000 रुपये या 1 लाख रुपये तक की कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। यह करदाताओं को अपने स्वास्थ्य बीमा खर्चों पर महत्वपूर्ण बचत प्रदान कर सकता है।
  • यह सभी करदाताओं के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। इससे सभी करदाताओं को अपने स्वास्थ्य बीमा खर्चों पर कर बचत का लाभ मिल सकता है।
  • यह करदाताओं को अपने आश्रितों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। इससे करदाताओं को अपने परिवार के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है।

80DDB Deduction (कटौती) के प्रकार

80DDB कटौती दो प्रकार की होती है:

सामान्य कटौती: 

यह कटौती सभी करदाताओं के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। इस कटौती के तहत, करदाता भुगतान की गई वास्तविक राशि या 40,000 रुपये में से जो कम हो, उस पर कटौती का दावा कर सकता है।

वरिष्ठ नागरिक कटौती: 

यह कटौती 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के करदाताओं के लिए उपलब्ध है। इस कटौती के तहत, करदाता भुगतान की गई वास्तविक राशि या 1 लाख रुपये में से जो कम हो, उस पर कटौती का दावा कर सकता है।

80DDB Deduction (कटौती) के लिए पात्र व्यय

  • स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम
  • स्वास्थ्य बीमा अधिभार
  • स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप प्रीमियम
  • स्वास्थ्य बीमा सुपर टॉप-अप प्रीमियम
  • स्वास्थ्य बीमा कटिबंधों के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम
  • स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत भुगतान किए गए व्यक्तिगत योगदान

80DDB Deduction (कटौती) के उदाहरण

मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपने माता-पिता के लिए 50,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है। वह 60 वर्ष से कम आयु का है। 

इस स्थिति में, वह 50,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकता है, क्योंकि 40,000 रुपये से 50,000 रुपये कम है।

निष्कर्ष

80ddb Deduction In Hindi: 80DDB कटौती एक महत्वपूर्ण कर बचत उपकरण है जो करदाताओं को अपने स्वास्थ्य बीमा खर्चों पर कर बचत प्रदान करती है। 

करदाताओं को 80DDB कटौती का लाभ उठाना चाहिए ताकि उनके कर बोझ को कम किया जा सके और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके।

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80DDB Deduction (कटौती)  के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं अपने बच्चों के लिए 80DDB कटौती का दावा कर सकता हूँ, भले ही वे मेरे आश्रित न हों?

नहीं, आप अपने बच्चों के लिए 80DDB कटौती का दावा नहीं कर सकते, भले ही वे आपके आश्रित न हों। 

यह कटौती केवल करदाता के, उसके माता-पिता के या उसके आश्रित बच्चों के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर उपलब्ध है।

क्या मैं अपने लिए और अपने माता-पिता के लिए भी 80DDB कटौती का दावा कर सकता हूँ?

हाँ, आप अपने लिए और अपने माता-पिता के लिए भी 80DDB कटौती का दावा कर सकते हैं। यह कटौती प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग उपलब्ध है।

मुझे आशा है कि इन अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आपके लिए उपयोगी होंगे।

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